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FDA की बड़ी कार्रवाई, कई खाद्य लाइसेंस निलंबित


शहर 09 September 2026
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FDA की बड़ी कार्रवाई, कई खाद्य लाइसेंस निलंबित

मुंबई 09 सितम्बर  : राज्य के 'सुरक्षित भोजन, सुरक्षित दवा, सुरक्षित महाराष्ट्र' अभियान के तहत, महाराष्ट्र के खाद्य और औषधि प्रशासन (FDA) ने सख्त कार्रवाई की है। स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा के गंभीर नियमों के उल्लंघन के कारण प्रमुख भोजनालयों, डार्क स्टोर्स और डेयरी सप्लायर्स के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, FDA महाराष्ट्र ने रेलवे कैटरिंग सेवाओं के तहत रेल यात्रियों को खाना सप्लाई करने वाली 5 बेस किचनों और फूड प्लाज़ा का निरीक्षण किया। कॉकरोच की गंभीर समस्या, अस्वच्छ ट्रांसपोर्टेशन और घायल फूड हैंडलर्स के कारण मुंबई के एक होटल का फूड लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही, 4 अन्य सप्लायर्स को सुधार के लिए नोटिस जारी किए गए।

FDA महाराष्ट्र ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लाइसेंस भी तुरंत सस्पेंड कर दिए, क्योंकि वहां जिंदा कॉकरोच, कोल्ड-चेन में गंभीर खामियां (सुरक्षित तापमान से ऊपर डेयरी स्टोर करना), एक्सपायर्ड सामान बेचना और अस्वच्छ ड्रेनेज जैसी समस्याएं पाई गईं। प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि एक धार्मिक संगठन द्वारा चलाई जा रही किचन में काम करने वाले 3 फूड लाइसेंस सस्पेंड किए गए - इनमें मुख्य परिसर की किचन, फूड सर्विस रेस्टोरेंट और एक अन्य रेस्टोरेंट शामिल हैं। यह कार्रवाई कीटों की समस्या, बंद नालियों, पानी की अनिवार्य गुणवत्ता जांच न होने और बिना वेरिफाई किए तेल के इस्तेमाल के कारण की गई।

FDA महाराष्ट्र ने डेयरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया क्योंकि वहां खुले दूध की गलत लेबलिंग की गई थी और पाश्चराइजेशन की सुविधा नहीं थी। साथ ही, बिना वैध परमिट के अवैध और अस्वच्छ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाने के कारण एक मिठाई की दुकान का लाइसेंस भी सस्पेंड किया गया। इसके अलावा, एक बिरयानी सेंटर और एक बेकरी के लाइसेंस भी सस्पेंड किए गए। मुंबई के कई कैफे के लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन रद्द करने की सिफारिश की गई। FSSAI लाइसेंस के बिना चलने वाले एक शाकाहारी रेस्टोरेंट को 'काम बंद करने का आदेश' (Stop Business Order) जारी किया गया और पुणे डिवीजन में 11 अन्य फूड आउटलेट्स के लाइसेंस सस्पेंड किए गए। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि अगर नागरिक खाने में मिलावट, एक्सपायर्ड उत्पाद या अस्वच्छ तौर-तरीके देखते हैं, तो वे सीधे FDA को इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। राज्य सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य से समझौता करने के मामले में सख्त 'ज़ीरो-टॉलरेंस' नीति अपनाती है। एक्सपायर्ड या असुरक्षित भोजन बेचने वाले किसी भी व्यवसाय के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

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